28 फ़रवरी, 2013

सैमसंग कम्पनी को लौटाना पड़ा मोबाइल हैंडसैट का पूरा पैसा


जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच जोधपुर (प्रथम) ने वसीम रज्जा की शिकायत पर सैमसंग इण्डिया इलैक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड को सेवा में त्रुटि के लिए दण्डित करते हुए खरीदे गए मोबाइल हैण्डसैट का पूरा पैसा लौटाने का आदेश दिया, साथ ही आर्थिक व मानसिक क्षति के 2000/ रुपए व परिवाद के रूप में 1500/ रुपए भी दिलाए।
मामले के अनुसार उपभोक्ता वसीम रज्जा ने दिनांक 18.06.2009 को सैमसंग का सुपर हीरो माडल का फोन खरीदा लेकिन कुछ समय बाद ही फोन ने काम करना बंद कर दिया। जिसे वादी ने सैमसंग सर्विस सेन्टर पर जमा कर दिया। सर्विस सेंटर में 22-23 दिन तक चक्कर लगाने के बाद भी फोन नहीं बना और न ही उसका पैसा वापस मिला। परिवादी एक इंश्योरैंस एजेंट था जिसे फोन की बेहद जरूरत थी। जब सर्विस सेंटर से बात नहीं बनी ता उसने सैमसंग के जयपुर ब्रांच में भी फोन करके शिकायत दर्ज कराई। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। अन्तत: वसीम ने उपभोक्ता न्यायालय की  शरण ली।
विपक्षी ने न्यायालय में अपना जवाब दावा पेश नहीं किया। दिनांक 21.11.2011 को प्रार्थना-पत्र के साथ जवाब प्रस्तुत करने पर 300/ रुपए कास्ट अदा करने पर जवाब रिकार्ड पर लेने के आदेश दिए गए। लेकिन कास्ट नहंी जमा करने पर विपक्षी सैमसंग इणिडया इलैक्ट्रानिक्स का जवाब रिकार्ड पर नहीं लिया जा सका।
न्यायालय ने विचारण में शिकायतकर्ता की शिकायत को सही पाया और विपक्षी पर स्पष्ट रूप से सेवा में त्रुटि के लिए दोषी पाया। न्यायालय ने विपक्षी को मोबाइल हैण्डसैट की पूरी कीमत 1699/ रुपए व परिवाद पेश करने की दिनांक 08.02.2010 से ताववसूली तक 9 फीसदी वार्षिक दर से ब्याज अदा करने के साथ ही आर्थिक व मानसिक क्षति के 2000/ रुपए व परिवाद व्यय के 1500/ रुपए दिए जाने का आदेश भी दिया।

(वाद संख्या- 228/2010, निर्णय दिनांक- 17.0.2013)


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