कानपुर नगर के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने वेद प्रकाश की शिकायत पर प्रतिवादी को सूरजमुखी के खराब बीजों के मूल्य को वापस करने का आदेश जारी किया।

न्यायालय में मे. बीज एडवान्श इणिडया लि. ने परिवादी की शिकायत को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि बीज खराब होने के लिए विपक्षी संख्या-1 श्री बालाजी बीज भण्डार जिम्मेदार है।
न्यायालय ने यह माना कि यदि बोए गए बीज अपनी गुणवत्ता पर नहीं पाए जाते हैं तभी कोई किसान शिकायत के लिए तैयार होता है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि विपक्षी बीज एडवान्श इणिडया लिमिटेड केयर आफ यूनिकार्न सीडस प्रा. लि. वादी को 30 दिनों के अन्दर 11250 रुपए अदा करे जहाँ तक खेतों को तैयार करने के संबंध में खादों के प्रयोग का कोई विवरण परिवादी ने प्रस्तुत नहीं किया इस कारण मात्र बीज का मूल्य ही परिवादी पाने का अधिकारी है।
(वाद संख्या-716/2009, निर्णय दिनांक- 14.01.2013)
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