16 फ़रवरी, 2013

सूरजमुखी के खराब बीजों के मूल्य वापसी का आदेश


कानपुर नगर के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने वेद प्रकाश की शिकायत पर प्रतिवादी को सूरजमुखी के खराब बीजों के मूल्य को वापस करने का आदेश जारी किया। 
प्रकरण के अनुसार शिकायतकर्ता वेद प्रकाश ने श्री बालाजी बीज भण्डार कानपुर से रुपए 11250 में 45 किलोग्राम सूरजमुखी का बीज 26.02.2008 को खरीदा था। बीज का सम्पूर्ण तैयारी के साथ बोया था जिसमें 66700 रुपए खर्च किए, बावजूद इसके बीज 12-13 दिनों तक नहीं उगे। वेद प्रकाश ने इसकी शिकायत श्री बालाजी बीज भण्डार से की लेकिन श्री बालाजी बीज भण्डार का कहना था कि वह इन बीजों मे. कटियार फर्टिलाइजर शिवली रोड, कानपुर से कमीशन के आधार पर प्राप्त करता है, वह बीज स्वयं तैयार नहीं करता वास्तव में बीज एडवान्श इणिडया लिमिटेड  केयर आफ यूनिकार्न सी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार किए जाते हैं।
न्यायालय में मे. बीज एडवान्श इणिडया लि. ने परिवादी की शिकायत को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि बीज खराब होने के लिए विपक्षी संख्या-1 श्री बालाजी बीज भण्डार जिम्मेदार है।
न्यायालय ने यह माना कि यदि बोए गए बीज अपनी गुणवत्ता पर नहीं पाए जाते हैं तभी कोई किसान शिकायत के लिए तैयार होता है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि विपक्षी बीज एडवान्श इणिडया लिमिटेड केयर आफ यूनिकार्न सीडस प्रा. लि. वादी को 30 दिनों के अन्दर 11250 रुपए अदा करे जहाँ तक खेतों को तैयार करने के संबंध में खादों के प्रयोग का कोई विवरण परिवादी ने प्रस्तुत नहीं किया इस कारण मात्र बीज का मूल्य ही परिवादी पाने का अधिकारी है।

(वाद संख्या-716/2009, निर्णय दिनांक- 14.01.2013)

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