26 फ़रवरी, 2013

अधिक कीमत वसूलने पर रिलायंस फ्रेश पर हुआ जुर्माना


रिलायंस फ्रेश द्वारा शिकायतकर्ता प्रमोद कुमार दाणी से साबुन पर अंकित मूल्य से अधिक लिए जाने पर जिला उपभोक्ता फोरम, उदयपुर ने मानसिक संताप व अनुचित व्यापार व्यावहार विधि होने पर 2000/ रुपए का जुर्माना लगाते हुए परिवाद व्यय के 100/0 रुपए तथा अधिक लिए गए 6/ रुपए भी लौटाने के आदेश दिए।
इस प्रकरण में शिकायतकर्ता प्रमोद कुमार दाणी ने दिनांक 24.03.2012 को विपक्षी रिलायंस फ्रेश लि. से कपड़े धोने के दो साबुन जिसकी एम.आर.पी. 24 रुपए प्रति नग थी, उससे इनवायस में 27/ रुपए वसूले गए अर्थात प्रति नग 3/ रुपए अधिक लिए गए।
न्यायालय में विपक्षी की तरफ से इसका खण्डन नहीं किया गया जिस पर न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि परिवादी से अधिक वसूले गए 6/ रुपए, मानसिक संताप, पीड़ा तथा अनुचित व्यापार-व्यवहार होने के निमित्त 2000/ रुपए एवं परिवाद व्यय के निमित्त 1000/ रुपए कुल 3006/ रुपए नोटिस प्राप्त होने के एक माह के अन्दर परिवादी को अदा करे।

(वाद संख्या- 134/2012, निर्णय दिनांक- 21.01.2013)

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