21 अप्रैल, 2013

ब्याज सहित वापस की भूखण्ड की धनराशि वापस करने का आदेश

धन जमा होने के बावजूद मै. एम.टेक. डेवलपर्स को भूखण्ड न देना महँगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता फोरम प्रथम ने कानपुर रोड लखनऊ निवासी शोभा गुप्ता की शिकायत पर आदेश दिया कि एम.टेक. डेवलपर्स शोभा गुप्ता द्वारा जमा किए गए 55 हजार रुपए मय सात फीसदी ब्याज वापस करे।
शोभा गुप्ता ने एम.टेक. सिटी लखनऊ में 200 वर्ग गज का एक प्लाट खरीदने के लिए मै. अशोका प्रापर्टिज के माध्यम से एक लाख पचपन हजार रुपए जमा किए थे। छह माह बीत जाने के बाद भी जब प्लाट नहीं दिया गया तो शोभा गुप्ता ने जमा किए गए धन को वापस करने की माँग की। दो साल बाद एम.टेक. डेवलपर्स ने शोभा गुप्ता को एक पत्र भेजा कि जुलाई, 2009 में बुकिंग वापस लेने के बाद ही रकम वापस की जाएगी। इस पर शिकायतकर्ता ने कानूनी नोटिस भेजी जिसका कोई जवाब कम्पनी ने नहीं दिया। इसके बाद फोरम में शिकायत दर्ज की गई। फोरम में शिकायत दर्ज होने के बाद बिल्डर ने दो किस्तों में 50-50 हजार रुपए लौट दिए। शेष पचपन हजार रुपए न लौटाए जाने की शिकायत शोभा ने अपने वकील के माध्यम से फोरम से की। फोरम प्रथम के अध्यक्ष विजय वर्मा, न्यायिक सदस्य राजर्षि शुक्ल और वीना अरोरा ने विपक्षी को आदेश दिया कि एक माह के भीतर सात फीसदी ब्याज के साथ रुपया वापस करे साथ में 2000 हजार रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति के व एक हजार रुपए वास व्यय के भी अदा करे।

(जिला उपभोक्ता फोरम प्रथम,  लखनऊ)

09 अप्रैल, 2013

ग़लत रिपोर्ट के लिए पैथोलाजी पर जुर्माना


पैथोलाजी रिपोर्ट जिस पर रोग की पहचान निर्भर करती है यदि ग़लत हो तो कल्पना कीजिए कि मरीज़ की क्या हालत होगी। ऐसे ही एक मामले में जिला उपभोक्ता फोरम द्वितीय लखनऊ ने महानगर सिथत सरकार डायगनासिटक्स को आदेश दिया कि वह इनिदरा नगर निवासी  लीलावती को अलग-अलग पैथालाजी में कराई गई जाँच में व्यय हुए 600/ रुपए अदा करे। फोरम ने इसके अलावा
 शिकायतकर्ता को हुए मानसिक क्षति के लिए 6000/ हजार और वाद व्यय के लिए 2 हजार रुपए अलग से देने के आदेश भी दिए।
लीलावती के पति एसएन कुशवाहा के पेट में तक़लीफ थी। डाक्टर ने हीमोग्लोबिन की जाँच कराने के लिए कहा। भुक्तभोगी ने सरकार डायग्नासिटकस से जाँच कराई, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार हीमोगलोबिन 5.6 मीग्रा था। इलाज़ कर रहे डाक्टर ने रिपोर्ट के आधार पर खून चढ़ाने की राय देते हुए किसी और पैथोलाजी से एक बार फिर से जाँच कराने को कहा। इसके दो अलग-अलग जाँच कराई गई, जिसमें हीमोग्लोबिन 12.4 व 12.2 मिग्रा पाया गया। फोरम दो के अध्यक्ष् आर.पी. पाण्डेय व सदस्य राजेन्द्र गुप्ता, सीमा भार्गव ने साक्ष्यों के आधार पर फैसला देते हुए आदेश दिया कि डायागनासिटक पैथोलाजी में हुए खर्च के 600/ रुपए व मानसिक कष्ट के लिए 6000/ तथा वाद व्यय के 2 हजार रुपए अलग से देने के आदेश दिया

( दिनांक- 02.04.2013, दैनिक जागरण, लखनऊ)