मुरादाबाद निवासी आशुतोष सिंह के परिवाद पर न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
फोरम (प्रथम) ने प्रतिवादी शिवशक्ति बायो प्लानटेक लिमिटेड मुरादाबाद के खिलाफ निर्णय
देते हुए 50 सागौन के पौधे देने का आदेश दिया।
इस परिवाद में आशुतोष सिंह की शिकायत थी कि विपक्षी शिवशक्ति बायोटेक प्लानटेक लिमिटेड से उसने 50 युनिट यानि 500 नग सागौन के पौधे 34,900 रुपए में खरीदा। इसके लिए
दिनांक 27.10.2010 को 2000 रुपए एडवांश देकर एक एग्रीमैंट किया। विपक्षी द्वारा पौध उपलब्ध कराए जाने के
बाद बकाया 32,900 रुपए दिनांक 08.11.2010 को चेक द्वारा अदा कर दिए गए। वादी का कथन था कि पौध की नस्ल
बेहद खराब थी। उक्त खरीद गए पौधे सही रूप से नहीं बढ़े और नष्ट हो गए। उसे जो पौधे
दिए गए थे वो बिल्कुल बेकार किस्म के थे। इस प्रकार विपक्षीगण द्वारा सेवा में कमी
की गई। परिवादी ने अपने अधिवक्ता
के माध्यम से उपभोक्ता न्यायालय में 34900 रुपए सम्पूर्ण खरीद मूल्य के साथ-साथ पौध लगवाने में
आया खर्च, देखभाल पर हुए व्यय, वाद खर्च तथा क्षतिपूर्ति प्रापित हेतु अपना दावा दाखिल किया।
प्रतिवादी का कथन था कि उसके
और वादी के बीच दिनांक 27.10.2010 को एक सेल एग्रीमैंट निष्पादित हुआ था जिसके अनुसार पैसा वापस
नहीं किया जाएगा, पौधे मरने की दशा में 10 फीसदी से ज्यादा बदली नहीं की जाएगी। विपक्षी का कहना ये भी
था कि एग्रीमैंट के मुताबिक प्रस्तुत फोरम को विवाद का निर्णय करने का क्षेत्राधिकार
नहीं होगा।
न्यायालय द्वारा परिवादी
का परिवाद -पत्र आंशिक रूप से स्वीकृत करते हुए विपक्षीगण को 50 सागौन के पौधे दिनांक 01.02.2013 से 28.02.2013 के बीच वादी को उपलब्ध कराए
जाने के आदेश दिए।
(परिवाद संख्या- 48/2011, निर्णय दिनांक- 22-01-2013 )
रवि जी आपका प्रयास प्रशंसनीय है.
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