04 मार्च, 2013

खराब कूलर वापस करने या पूरी रकम मय ब्याज लौटाने का आदेश



श्री गंगानगर (राजस्थान) की जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच ने सतीश गोयल के परिवाद पर सिम्फनी के खराब कूलर को वापस करने या फिर खरीद की पूरी रकम मय 9 फीसदी ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया।

इस मामल में परिवादकर्ता सतीश गोयल ने सिम्फनी कम्पनी का एक कूलर दिनांक 22.11.2006 को 7000/ रुपए नक़द भुगतान देकर खरीदा था जिस पर दो साल की वारंटी व गारंटी थी। परिवादी तहसील घुड़साना का निवासी था अत: विपक्षी ने उक्त कूलर एक ट्रांसपोर्ट कम्पनी के माध्यम से भेजा था जो उसे 24.11.2006 को प्राप्त हुआ था। कूलर अन्दर से मटमैला और काला हो गया था, उसकी बाडी भी 2 इंच टूटी हुई थी और सबसे बड़ी बात की जो कूलर परिवादी ने पसन्द किया था वो उसे नहीं भेजकर दूसरा माडल भेजा था। परिवादी ने इस बात की शिकायत तत्काल विपक्षी को की लेकिन विपक्षी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। जब परिवादी ने लोकल मिस्त्री को दिखाया तो उसने बताया कि कूलर में जो पंखे लगे हैं वो उलट लगे हैं। त्रस्त परिवादी ने उसे सही कराया लेकिन 7-8 दिन चलने के बाद वे फिर जाम हो गया। विपक्षी ने 14.07.2007 को अपना मिस्त्री भेजा जिसने बताया कि कूलर में निर्माण संबंधी दोष है।


न्यायालय में विपक्षी ने अपने जवाबदावे में कहा कि परिवादी ने तथ्यों को छिपाया है वास्तव में परिवादी दिनांक 22.11.2006 को कूलर खरीद कर ले गया था जो बिल्कुल सही काम कर रहा था। कूलर किस माध्यम से ले जाया गया इस बात का इल्म विपक्षी को नहीं।

परिवादी के अधिवक्ता ने न्याय दृष्टांत 1(1991) सीपीजे 434, 1(1991) सीपीजे 104 तथा 1(1991) सीपीजे 110 प्रस्तुत किए। दिनांक 22.11.2006 को को कूलर की बिल्टी से ये तथ्य प्रमाणित था कि कूलर परिवादी को विपक्षी ने ट्रांसपोर्ट के जरिए भेजा था।
न्यायालय ने परिवाद स्वीकार करते हुए विपक्षी को निर्देश दिया कि वह परिवादी को विक्रय किए गए सिम्फनी एयर कूलर के बदले नया दोष रहित कूलर उपलब्ध कराए या खरीद राशि 7000/ रुपए 22.11.2006 दिनांक से वास्तविक अदाएगी तक 9 फीसदी वार्षिक ब्याज सहित लौटाएगा व विपक्षी परिवादी को वाद व्यय स्वरूप 1100/ रुपए तथा क्षतिपूर्ति स्वरूप 1100/ रुपए भी अदा करे। 

(वाद संख्या- 137/2008, निर्णय दिनांक- 05.10.2010)

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