इंदौर निवासी विजय की शिकायत पर जिला उपभोक्ता न्यायालय इंदौर (म.प्र.) ने विपक्षी आशीर्वाद किचन गैलरी को डिफैक्ट युक्त विक्रीत प्रोडक्ट को वापस कर पूरी कीमत लौटाने का आदेश दिया साथ ही मानसिक संत्रास व परिवाद व्यय के भुगतान भी करने को आदेशित किया।

इस संदर्भ में विपक्षी का कथन था कि हमने प्रोडक्ट बेचते समय की खरीदार को बता दिया था कि इसकी कोई गारंटी या वारंटी नहीं है व बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा। उन्हें केवल कमीशन ही मिलता है। उसका ये भी कहना था कि परिवादी ने उक्त प्रोडक्ट का आर्डर दिया था कम्पनी ने क्या विशेषताएँ बताई ये निर्माता कम्पनी व परिवादी के बीच का मामला है।
परिवादी का कथन था कि उसने प्रोडक्ट आर्डर देकर नहीं बल्कि रेडी स्टाक में डिलवरी ली थी। चूँकि बीजक में या प्रोडक्ट में भी निर्माता का नाम-पता नहीं लिखा था इसलिए विपक्षी ही इसका दोषी है।
न्यायालय ने उभय पक्षों के तर्कों व प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद ये माना कि विपक्षी ने डिफैक्ट युक्त प्रोडक्ट मैजिक स्पा विक्रय कर सेवा में त्रुटि की है। जिसके लिए उसे परिवादी से प्रोडक्ट वापस लेकर पूरी कीमत 5400/ रुपए व 1000-1000 रुपए मानसिक संत्रास तथा परिवाद व्यय के भी परिवादी को अदा करे।
(वाद संख्या- 172/209, निर्णय दिनांक- 28.01.2013)
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