22 मार्च, 2013

त्रुटिपूर्ण बैटरी की पूरी कीमत मानसिक क्षतिपूर्ति के साथ वापसी के आदेश


रायबरेली उत्तर प्रदेश निवासी अनुभव भार्गव की खरीदी गई नई बैटरी के वारंटी अवधि के दौरान खराब हो जाने के बाद भी न बदले जाने पर उपभोक्ता फोरम रायबरेली ने 7000/ रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति के साथ त्रुटिपूर्ण बैटरी की पूरी कीमत लौटाने का आदेश दिया।
मामले के अनुसार रायबरेली के अनुभव भार्गव ने राना नगर, रायबरेली सिथत पप्पू बैटरी से एक इन्वर्टर मय टयूबलर बैटरी दिनांक 03.07.2010 को रुपए 8000/ में खरीदी थी। जिस पर विक्रेता ने 24 माह की वारंटी दी थी। लेकिन शिकायत अनुभव ने विक्रेता से की। लेकिन विक्रेता द्वारा आश्वासन तो दिया गया पर बैटरी ठीक नहीं की गई और न ही बदली की गई। हैरान-परेशान होने के बाद अनुभव ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक लीगल नोटिस विक्रेता को भेजी। जिसका प्रत्युत्तर न मिलने पर इसकी शिकायत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 12 के तहत उपभोक्ता न्यायालय रायबरेली से की।
चूँकि विपक्षी पप्पू बैटरी की तरफ से कोई अदालत में हाजिर नहीं हुआ और न ही अपना जवाबदावा दाखिल किया जिसपर कोर्ट ने एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए परिवाद का निस्तारण शिकायतकर्ता के पक्ष में करते हुए कहा कि विपक्षी त्रुटिपूर्ण बैटरी की पूरी कीमत रुपए 8000/ व मानसिक व शारीरिक क्षति के 7000/ रुपए तथा 1000/ रुपए परिवादी को निर्णय की तिथि से दो माह के अन्दर अदा करे, अन्यथा समस्त धनराशि पर परिवादी विपक्षी से निर्णय की तिथि से 8 फीसदी वार्षिक साधारण व्याज प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

(वाद संख्या- 217/2011,  निर्णय दिनांक- 08.01.2013)

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