द्वारका, नई दिल्ली निवासी एचएम श्रान्या एवं महावीर विहार निवासी, सचिन धीमान की अलग-अलग शिकायत पर कन्ज्यूमर कोर्ट नई दिल्ली ने 'माजा' कोल्ड ड्रिंक पर छपी कीमत से अधिक कीमत वसूले जाने पर IRCTC पर पाँच-पाँच लाख का जुर्माना लगा दिया साथ ही मानसिक संत्रास के भी दस-दस हजार रुपए अलग से देने को कहा।

कन्ज्यूमर कोर्ट ने पाया कि इस तरह का व्यवसाय अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अन्तर्गत आता है। सरकारी कम्पनी जो कि लाखों लोगों को फूड आर्टिकल्स सप्लाई करती है। इस तरह की आशा नहीं की जा सकती।
न्यायालय ने विभिन्न पहलुओं पर विचारोपरान्त कहा कि IRCTC को 5 लाख रुपए का जुर्माना दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथारिटी, पटियाला हाउस को भरना होगा इसके अलावा 10-10 हजार रुपए को अन्य खर्चे, मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में शिकायतकर्ताओं को अदा करे। यह धनराशि इस आर्डर को प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर दे दी जानी चाहिए, अन्यथा कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन ऐक्ट की धारा 25/27 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
(वाद संख्या- CC/615/12 व CC/621/12, निर्णय दिनांक- 11-03-2013 )
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