रिलायंस फ्रेश द्वारा किंग्स रोड, जयपुर निवासी बालकृष्ण को खरीदे गए प्रोडक्ट के स्थान पर दूसरा प्रोडक्ट देना खासा महँगा पड़ गया, जिला उपभोक्ता संरक्षण द्वितीय, जयपुर ने उपभोक्ता की शिकायत पर न केवल मय ब्याज प्रोडक्ट की पूरी कीमत वापसी का आदेश दिया बल्कि मानसिक संताप और परिवाद व्यय की क्षतिपूर्ति भी दिलाई।

न्यायालय में सुनवाई के दौरान विपक्षी की तरफ से कोई हाजिर नहीं हुआ। जो बिल परिवादी को दिया गया था वो अपठनीय था। न्यायालय ने माना की विपक्षी का व्यवहार 'अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस' को छिपाने का था। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा की आदेश की तारीख से दो माह में परिवादी को 115/ रुपए वसूली दिनांक से अदाएगी तक 9 फीसदी प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित अदा करे व मानसिक संताप की क्षतिपूर्ति स्वरूप 10,000/ रुपए व परिवाद व्यय के 2000/ रुपए भी दें।
उपभोक्ता फोरम के इस आदेश को रिलायंस फ्रेश ने राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (बैंच नम्बर-1) अपील संख्या- 72/2011 के अन्तर्गत अपील की। किन्तु राज्य उपभोक्ता आयोग ने दिनांक 29.01.2013 को सुनाए गए फैसले में जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश को बिना किसी रददोबदल के बरकरार रखा।
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