23 जनवरी, 2010

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के समक्ष अपील संबन्धी प्रक्रिया

यदि शिकायत सब से पहले किसी राज्य उपभोक्ता आयोग के समक्ष धारा 17 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई थी और उस पर किसी राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा आदेश पारित किया है तो आप इस आदेश के पारित किए जाने की तिथि से 30 दिनों के भीतर अपनी अपील राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। यह अपील प्रथम अपील कही जाएगी।

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के समक्ष उपभोक्ता अधिनियम-1986 के अंतर्गत प्रथम अपील राष्ट्रीय आयोग के पंजीकरण विभाग में निम्न प्रकार प्रस्तुत की जा सकती है...

   1. अपील आयोग के कार्य दिवसों पर सुबह 10.00 बजे से साँय 4.30 बजे के बीच जनपथ, नई दिल्ली स्थित जनपथ भवन की बी' विंग के सातवें तल  पर स्थित पंजीकरण विभाग में प्रस्तुत की जा सकती है;
   2. प्रथम अपील के साथ उस के समर्थन में शपथ पत्र संलग्न होना आवश्यक है;
   3. अपील को फाइल कवर सहित पेपर बुक के रूप में होना चाहिए और उस की चार प्रतियाँ राष्ट्रीय कमीशन के लिए तथा एक एक प्रति प्रत्येक उत्तरदाता के लिए संलग्न होनी चाहिए, सभी प्रतियाँ प्रत्येक पृष्ट पर पृष्ट क्रमांक अंकित होना चाहिए तथा अनुक्रमणिका के साथ होनी चाहिए। अनुक्रमणिका निम्न प्रकार होना चाहिए...

   1.         अनुक्रमणिका  (Index)
   2.         तिथियों की सूची  (List of Dates)
   3.         पक्षकारों का विवरण (Memo of Parties)
   4.         अपील शपथ पत्र सहित (Appeal with affidavit)
   5.         स्थगन प्रार्थना पत्र शपथ पत्र सहित, यदि आवश्यक हो   (Stay Application with affidavit, if required)
   6.         अवधि का विवरण {आदेश से 30 दिन}     (Limitation, if any {Within 30 days of receipt of order})
   7.         राज्य आयोग के आदेश की प्रमाणित प्रति    (Certified copy of order of State Commission)
   8.         कोई अन्य दस्तावेज जो आवश्यक हो           (Any other documents require)
   9.         रजिस्ट्रार एनसीडीआरसी नई दिल्ली के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट    (Demand Draft {in the name of “The Registrar, NCDRC, New Delhi”}

उक्त के अतिरिक्त निम्न सावधानियाँ भी रखी जानी आवश्यक हैं...

   1. अपील और सभी दस्तावेज अंग्रेजी में होने चाहिए, यदि दूसरी भाषा में हों तो उन का अंग्रेजी अनुवाद साथ संलग्न किया जाए।
   2. यदि ऊपर वर्णित क्रम में दस्तावेजों को नहीं लगाया गया तो अपील वापस लौटा दी जाएगी और तभी प्राप्त और रजिस्टर की जाएगी जब उन की कमियाँ पूरी कर ली जाएँगी।
   3. अपील सुनवाई हेतु स्वीकार हो जाने के उपरांत कोई भी दस्तावेज तभी प्राप्त किया जाएगा जब कि उस की प्रतियाँ विपक्षी पक्षकारों को सुनवाई की तिथि को दो दिन पूर्व दे दी गई हों और दिए जाने का प्रमाण संलग्न हो।

राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपील पेश करने के लिए उक्त प्रक्रिया आवश्यक है। हमारा सुझाव है कि यह एक  जानकारी और अभ्यास का काम है और वहाँ पैरवी करना भी एक विशिष्ट काम है। जरूरी है कि इस काम के लिए किसी वकील की सेवाएँ प्राप्त की जाएँ।

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