26 जनवरी, 2010
भोजन में अण्डे का छिलका निकलने पर इंडियन एयरलाइंस को मुआवजा देने का निर्देश
राज्य उपभोक्ता आयोग ने इंडियन एयरलाइंस को उसके एक यात्री को 50,000 मुआवजा देने का निर्देश दिया है। यात्री केशव कौशिक ने शिकायत थी कि मुंबई से दिल्ली के सफर के दौरान मेरे खाने में अंडे का छिलका निकला था। पेशे से वकील, कौशिक के अनुसार 22 फरवरी 2003 में किए गए इस सफर के दौरान मैंने एयर होस्टेस को बताया था कि मैं शाकाहारी हूं। इसके बावजूद भी मुझे नाश्ते में जो केक दिया गया था उसे खाते वक्त मेरे मुंह में अंडे का छिलका आ गया था। जिसके बाद मैं बेहोश हो गया था। वहां मौजूद कर्मचारी और यात्रियों ने मेरी मदद की। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद मैंने उपभोक्ता अदालत में शिकायत की थी।
कौशिक ने अपनी शिकायत में कहा था कि इस घटना के करीब 35 दिन बाद उन्हें एबडॉमन हैमरेज हो गया था जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होकर शल्य चिकित्सा करानी पड़ी थी। आयोग ने हालांकि उनकी इस दलील को खारिज कर दिया क्योंकि वह कोई चिकित्सीय सबूत नहीं पेश कर पाए।आयोग के अध्यक्ष बरकत अली जैदी ने कहा कि इस मामले में उस एयरलाइंस स्टाफ की लापरवाही साफ है जिसने वह केक तैयार किया था जिसमें अंडे का छिलका पाया गया। लेकिन फिर भी इस घटना को एक हादसा ही माना जाएगा। इसके अलावा एयरलाइंस अपनी गलती मान रही है और माफी मांगने को तैयार है। एयरलाइंस ने शिकायतकर्ता को दो मुफ्त टिकट भी प्रस्तावित किए थे।
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
अच्छा समाचार है, इसी तरह समाचार आगे भी दें.-- अभय कुमार सोलन (हिमाचल प्रदेश)
जवाब देंहटाएं