07 अप्रैल, 2010

ग्राहक सेवा में कमी, दुकानदार दण्डित

ग्राहक की सेवा में कमी व ग्राहक को परेशान करने वाले दुकानदार को इलाहाबाद उपभोक्ता अदालत ने एक हजार रुपये ज़ुर्माने से दण्डित किया है, उक्त आदेश फ़ोरम के अध्यक्ष चन्द्र प्रकाश व सदस्य श्रीमती छाया चक्रवर्ती व खुरशीद हबीब खान ने दिया है. मामला ये था कि याची सुरेन्द्र कुमार पुत्र छोटे लाल साहू निवासी पुराना कटरा इलाहाबाद मे एक मोबाइल सेट दुकानदार चूड़ी नगर, पुराना कटरा (ओम साईं काम्पलेक्स) से लिया था जो तीन माह तक ठीक चलने के बाद खराब हो गया. उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के बाद भी दुकानदार सेट बदलने को तैयार नहीं हुआ. याची ने फ़ोरम की शरण ली और न्याय की गुहार लगाई. फ़ोरम ने विपक्षी को तलब किया लेकिन वह फ़ोरम में न तो हाजिर हुआ और न ही अपना ज़वाब पेश किया. फ़ोरम ने कई अवसर दिए फ़िर एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए उक्त दुकानदार को एक हजार रुपये के ज़ुर्माने से दण्डित किया और कहा कि न केवल ख़राब मोबाइल सेट बदल कर दूसरा सेट उसी कीमत का दे बल्कि पाँच सौ रुपये मुकदमे का ख़र्च भी वादी को दे.

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें