29 मार्च, 2010

बीमा कम्पनी को लगभग 1 लाख 79 हजार की राशि लौटाने का आदेश

जिला उपभोक्ता अदालत बिलासपुर ने अपने एक अहम फ़ैसले में नैशनल इंश्योरेंस कम्प्नी को 1'79,900 रुपये 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज देने का आदेश पारित किया. शिकायतकर्ता के अधिवक्ता आर.के.रघु ने बताया कि उपभोक्ता उपेन्द्र सिंह ने एक कार गगन कुमार से 4 सितम्बर, 2004 को खरीदी थी लेकिन वो गाडी़ 24 सितम्बर, 2004 को धर्मशाला में क्षतिग्रस्त हो गई, उसके उपरान्त उपेन्द्र सिंह ने क्षतिग्रस्त गाड़ी का क्लेम लेने के लिए बीमा कम्पनी के पास अपना अपना दावा पेश किया लेकिन बीमा कम्पनी ने यह कहकर दावा खारिज़ कर दिया कि बीमा की पालिसी नए मालिक के नाम ट्रांसफ़र नहीं हुई है जिस कारण क्लेम का भुगतान नहीं किया जा सकता है लेकिन उपभोक्ता फ़ोरम ने कम्पनी की दलील को नकारते हुए बीमा की राशि पर ब्याज सहित तथा मामला दायर करने में शिकायतकर्ता के खर्च के रूप में दो हजार रुपये अदा करने के आदेश दिए.

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