21 अप्रैल, 2013

ब्याज सहित वापस की भूखण्ड की धनराशि वापस करने का आदेश

धन जमा होने के बावजूद मै. एम.टेक. डेवलपर्स को भूखण्ड न देना महँगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता फोरम प्रथम ने कानपुर रोड लखनऊ निवासी शोभा गुप्ता की शिकायत पर आदेश दिया कि एम.टेक. डेवलपर्स शोभा गुप्ता द्वारा जमा किए गए 55 हजार रुपए मय सात फीसदी ब्याज वापस करे।
शोभा गुप्ता ने एम.टेक. सिटी लखनऊ में 200 वर्ग गज का एक प्लाट खरीदने के लिए मै. अशोका प्रापर्टिज के माध्यम से एक लाख पचपन हजार रुपए जमा किए थे। छह माह बीत जाने के बाद भी जब प्लाट नहीं दिया गया तो शोभा गुप्ता ने जमा किए गए धन को वापस करने की माँग की। दो साल बाद एम.टेक. डेवलपर्स ने शोभा गुप्ता को एक पत्र भेजा कि जुलाई, 2009 में बुकिंग वापस लेने के बाद ही रकम वापस की जाएगी। इस पर शिकायतकर्ता ने कानूनी नोटिस भेजी जिसका कोई जवाब कम्पनी ने नहीं दिया। इसके बाद फोरम में शिकायत दर्ज की गई। फोरम में शिकायत दर्ज होने के बाद बिल्डर ने दो किस्तों में 50-50 हजार रुपए लौट दिए। शेष पचपन हजार रुपए न लौटाए जाने की शिकायत शोभा ने अपने वकील के माध्यम से फोरम से की। फोरम प्रथम के अध्यक्ष विजय वर्मा, न्यायिक सदस्य राजर्षि शुक्ल और वीना अरोरा ने विपक्षी को आदेश दिया कि एक माह के भीतर सात फीसदी ब्याज के साथ रुपया वापस करे साथ में 2000 हजार रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति के व एक हजार रुपए वास व्यय के भी अदा करे।

(जिला उपभोक्ता फोरम प्रथम,  लखनऊ)

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें